शादी में हर्ष फायर करने वाले का शस्त्र लाईसेंस निलंबित

गोरमी क्षेत्र के कुटरौली में हर्ष फायर के दौरान घायल हुआ था हलवाई

भिण्ड, 16 मई। गोरमी थाना इलाके के ग्राम कुटरौली में गत आठ मई को लगुन-फलदान के दौरान अपनी लाईसेंसी बंदूक से हर्ष फायर कर एक व्यक्ति को घायल करने वाले आरोपी का शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा शादी समारोह में शस्त्र ले जाने प्रदर्शन करने व हर्ष फायर करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। बावजूद इसके गत आठ मई को गोरमी क्षेत्र के ग्राम कुटरौली में आयोजित फलदान कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायर किया गया और इस फायर के छर्रे वहां खाना बनाने आए हलवाई को लगे, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ गोरमी पुलिस थाने में धारा 308, 188 भादंवि के तहत अपराध क्र.130/23 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी 12 बोर की लाईसेंसी बंदूक को पुलिस ने जब्त कर लिया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त आरोपी का शस्त्र लाईसेंस निलंबन हेतु दिए गए प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने उसका शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पुलिस एवं प्रशासन की अपील
जिला दण्डाधिकरी डॉ. सतीश कुमार एस एवं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने जिले की जनता से अपील की है कि विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह में शस्त्र का प्रदर्शन न करें, न ही हर्ष फायर करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह में शस्त्र प्रदर्शन व हर्ष फायर किया जाता है तो इसकी सूचना मोबाइल नं.7587620500 पर कॉल व व्हाटसएप के माध्यम से पुलिस को दी जाए, जिससे तत्काल कठोर वैधानिक एवं शस्त्र लाईसेंस निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा पुलिस को सूचना न देने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।