नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 07 अप्रैल। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अशोक कुमार गौड़ उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अमरौथन, चौकी चिकलोद, थाना गौहरगंज, जिला रायसेन को दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 366 भादंसं के अंतर्गत पांच वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग अभियोक्त्री ने महिला थाना रायसेन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 दिसंबर 2021 को वह सुबह 10 बजे बस से स्कूल गई थी। वह चिकलोद पहुंचकर बस से उतरी तो वहां एक अंकल ने उसे बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है। उसे पता नहीं था, तब वह वहीं पर उसके स्कूल जाने वाले रास्ते में रोड के पास बस का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक बस नहीं आई, तभी दोपहर 3:30 बजे आरोपी अशोक आदिवासी जिसे वह एक-दो बार मेडिकल पर मिली थी, अपनी मोटर साइकिल से उसके पास आया और बोला कि बेटा कहां जाना है, तो उसने कहा कि तिलेंडी जोड़ तक जाना है। आरोपी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तो उसने मना किया और कहा कि बस से चली जाऊंगी। फिर आरोपी ने जिद की तो वह आरोपी के साथ चली गई। आरोपी उसे तिलैंडी के जंगल की ओर ले जाने लगा, उसने आरोपी से कहा कि अंकल कहां ले जा रहे हो तो आरोपी ने उससे कहा कि एक शॉटकट रास्ते से छोड़ देता हूं, तब उसने आरोपी से कहा कि गाड़ी यहीं रोको तो आरोपी अपनी गाड़ी और तेजी से चलाने लगा। वह गाड़ी से कूद गई और भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गाड़ी रोकी और उसे पकड़ लिया और उसे वहीं जंगल में जमीन पर पटककर उसका मुंह दबाया और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और उसे वहीं छोडक़र भाग गया। वह बड़ी मुश्किल से तिलैंडी गांव तक पैदल गई और एक भैया जिन्हें वह नहीं जानती से मोबाईल लेकर अपने मामा के लडक़े को फोन लगाकर बुलाया जो उसे लेकर घर गया। उसने घर जाकर घटना अपनी मां को बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना रायसेन में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.38/2021 अंतर्गत धारा 363, 366ए, 376(3) भादंसं एवं पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4, 11/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।