नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

झाबुआ, 15 मार्च। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012) जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी दिता पुत्र कसन भाबोर उम्र 23 साल निवासी ग्राम पलासियापाड़ा, थाना काकनवानी को दोषी पाते हुए धारा 363, 366 भादंसं में सात-सात वर्ष कठोर कारावास, धारा 376(2)एन भादंवि, धारा 5(एल)/6, 5(जे-आईआई) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक जिला झाबुआ श्रीमती मनीषा मुवेल ने किया।
सहायक मीडिया प्रभारी/एडीपीओ झाबुआ श्रीमती शीला बघेल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 11 सितंबर 2019 को पीडि़ता ग्राम तलावली से कन्या शाला स्कूल थांदला पढऩे के लिए गई थी, परंतु वापस नहीं आई, तलाश करने पर भी वह कहीं नहीं मिली, गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अभियुक्त दिता भी तब से नहीं मिल रहा है। तब उन्हें शंका हुई कि दिता उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है, जिसके आधार पर 15 सितंबर 2019 को थाना थांदला में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर थाना काकनवानी पुलिस द्वारा विवेचना की गई, पीडि़ता के दस्तयाब होने पर पूछताछ करने पर उसने बताया कि अभियुक्त दिता रास्ते में मिला था और औरत बनाने का बोलकर उसे जबरदस्ती बहला-फुसलाकर ले गया था, वह उसे गुजरात ले गया, वहां पर टापरी बनाकर रखा तथा उसके साथ गलत काम किया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए आरोपी दिता को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी दिता को दोषी पाते हुए उसे उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।