छुरी मारकर हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

रायसेन, 14 जनवरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायसेन श्रीमान सचिन जैन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर अपराध क्र.183/2019, विशेष सत्र प्रकरण क्र.91/2019, धारा 302/34 भादसं के अपराध में छुरी मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण निखिल उर्फ बिट्टू पुत्र नंदकिशोर राठौर उम्र 22 वर्ष, अमन पुत्र राजकुमार बघेल उम्र 22 वर्ष, फैज उर्फ गुड्डू पुत्र शेख कमर कुरैशी उम्र 22 वर्ष, विशाल पुत्र जितेन्द्र बघेल उम्र 22 वर्ष, अंकित पुत्र अशोक वंशकार उम्र 22 वर्ष निवासीगण रायसेन करे थाना कोतवाली जिला रायसेन के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं अपर लोक अभियोजक लखन सिंह ठाकुर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक अप्रैल 2019 को फरियादी दीपक मालवीय ने रात्रि करीब 12 बजे थाना कोतवाली जिला रायसेन में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की गई कि वह वार्ड क्र.तीन मढ़ईपुरा रायसेन में रहता है और काम धंधा व मेहनत मजदूरी का काम करता है। आज रात्रि करीब 10:15 से 10:30 बजे के बीच की बात है, वह अपने घर के बगल में लगे हैण्डपंप से पानी भरकर घर में लेटा हुआ था, तभी उसकी भाभी कल्पना मालवीय ने उसे बताया कि भैया बाहर लड़ाई हो रही है, तब उसने जल्दी से अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो कालीटोल रायसेन के रहने वाले छोटे यादव को अभियुक्त अमन बघेल पकड़े हुये था और उसका साथी अभियुक्ता बिट्टू राठौर उसे छुरे से सीने तथा पेट में मार रहा था। अमन बघेल ने छोटे यादव को हैण्डपंप पर पटककर चपेट लिया तथा अभियुक्त अमन बघेल एवं बिट्टू राठौर यह दोनों छोटे यादव को छुरा मारकर गली में भाग गए। छुरा लगने से छोटे यादव खून में लतपत हो गया और घायल अवस्था में बगल की राजकुमार की कटिंग की दुकान के सामने गिर गया। राजकुमार सेन एवं आनंद सेन ने घटना देखी है, घटना के समय वहां काफी भीड़ भाड़ हो गई थी, उसके बाद उसे अस्पताल रायसेन लेकर गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। छोटे यादव की भतीजी का अफेयर बिट्टू राठौर से था, इसी रंजिश को लेकर यह लड़ाई हुई है। अमन बघेल तथा बिट्टू राठौर के छुरा मारने के कारण ही छोटे यादव की मौत हुई है। घटना का समय करीब 10:15 बजे से 10:30 बजे की बीच का है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण बिट्टू राठौर एवं अमन बघेल के विरुद्ध अपराध क्र.183/2019 अंतर्गत धारा 302, सहपठित धारा 34 भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण अमन बघेल एवं निखिल उर्फ बिट्टू राठौर से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई और अभियुक्तगण द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम में अन्य आरोपीगण की भूमिका तथ घटना में प्रयुक्त अस्त्र के संबंध में तथ्य प्रकट किए जाने पर छुरी जब्त की गई। उक्त तथ्यों के आधार पर घटना में सम्मिलित आरोपीगण अंकित वंशकार, फैज उर्फ गुड्डू कुरैशी एवं विशाल को गिरफ्तार किया गया। आवश्य क अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर शनिवर को न्यायालय ने आरोपीगणों को धारा 302/34 भादंसं में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।