वेतन के भुगतान एवज में  रिश्वत की मांगने वाले आरोपी को चार वर्ष की सजा

शाजापुर, 13 जनवरी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के न्यायालय ने  वेतन के भुगतान एवज में  रिश्वत की मांगने वाले आरोपी सुरेशचंद्र मकवाना सहायक ग्रेड 2 शा. उच्‍चतर माध्यमिक विद्यालय कानड जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)बी, सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने की।
अभियोजन के  जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुरेशचंद्र मकवाना ने 21 जून 2018 व इसके पूर्व शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कानड जिला आगर मालवा में सहायक ग्रेड 2 के पद पर रहते हुए आवेदक सवदान सिंह से उसे शा. प्रायमरी स्कूल खाखरी तहसील व जिला आगर मालवा में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर मिलने वाले वेतन माह जनवरी, फरवरी व अप्रैल 2018 के भुगतान हेतु एक हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात 22 जून 2018 को दोपहर के लगभग दो बजे स्थापना कक्ष शा. उमावि कानड जिला आगर मालवा में उक्त रिश्वत की राशि एक हजार रुपए आवेदक सवदान सिंह से प्राप्त की। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया| न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को न्यायालय ने दण्डित किया है। प्रकरण में ट्रेप कार्रवाई निरीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन अंतिम पंवार द्वारा की गई थी।