मारपीट कर संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले आरोपी को छह माह कारावास

सागर, 08 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने मारपीट एवं संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले आरोपी नरेन्द्र पुत्र मिहीलाल अहिरवार निवासी थाना अंतर्गत खुरई को दोषी करार देते हुए धारा 327 भादंवि में छह माह सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदण्ड, धारा 427 भादंवि में 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव शर्मा ने रिपोर्ट लेख कराई कि 14 जून 2012 को ग्राम-गोलनी बस स्टैण्ड रोड का काम चल रहा था, फरियादी एवं ऑपरेटर प्रवीण कुमार, ट्रेक्टर चालक बिट्टू मौके पर थे। ग्राम गोलनी के सरपंच का लकड़ा नरेन्द्र अपनी मोटर साइकिल से आया और बोला कि किसका काम चल रहा है, फरियादी ने कहा कि तोमर कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम चल रहा है, जो निर्माणाधीन रोड पर बीचोंबीच मोटर साइकिल खड़ी कर गाली देते हुए बोला कि मैं गोलनी सरपंच का लड़का हूं। जब तक शराब पीने को कमीशन के रूप मे मुझे रुपए नहीं दोगे, तब तक इस रोड पर काम नहीं करने दूंगा, नरेन्द्र कहने लगा अभी रुपए दो। मैंने रुपए देने से मना किया तो एक दम से उसने मेरी गर्दन पकड़कर लात-घूसों से मारपीट की। मुझेे गले में खरोंच के निशान हैं, मैं गिर पड़ा तो मुझे बचाने मैनेजर संजीव, ऑपरेटर प्रवीण, ट्रेक्टर चालक बिट्टू दौड़े, तो उनको भी उसने गर्दन पकड़कर मारपीट की, सभी को चोटें आईं। फिर वह लोहे का वका लेकर मारने दौड़ा, तो सभी लोग लिपट गए, तो वह छूटकर अपनी मोटर साइकिल उठाकर जाने लगा और धमकी देते हुए कहने लगा कि उसके कमीशन के रुपए नहीं दोगे तो इस रोड पर काम नहीं करने देगा, जान से खत्म कर देगा, मारपीट में मोबाइल भी गिर गया था, ट्रेक्टर में भी तोड़-फोड़ की थी। फिर विभाग के इंजीनियर को सूचना देकर रिपोर्ट की गई। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, नुक्सानी पंचनामा तैयार किया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना खुरई पुलिस ने धारा 294, 506(भाग-2), 327, 427 भादंवि, 25(1)(बी) आम्र्स एक्ट एवं 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।