महिला से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

नौ वर्ष बाद महिला को मिला न्याय

भोपाल, 31 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपाल श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के न्यायालय ने लगभग नौ वर्ष पुराने मामले में फैक्ट्री से लौट रही महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी छोटेलाल उर्फ कुंजीलाल पुत्र सुखराम उम्र 47 वर्ष निवासी सेमरा अशोका गार्डन, भोपाल को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष के सादा कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने किया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई 2013 को करीब पांच बजे जब फरियादी फैक्ट्री से काम करके घर लौट रही थी और दशहरा मैदान कैलाश नगर सेमरा पहुंची थी। तभी आरोपी छोटेलाल उर्फ कुंजीलाल ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और ले जाने लगा। महिला द्वारा चिल्लाने पर आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया था। घर आकर महिला ने अपने बेटे और परिवारजन को जानकारी दी, तब थाना अशोका गार्डन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।