जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

मामले का दूसरा आरोपी है फरार, न्यायालय ने 11 हजार का जुर्माना भी लगाया

ग्वालियर, 02 जुलाई। अनन्यत: न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने अपहरण कर जंगल में ले जाकर बलपूर्वक दुष्कर्म करने वाले आरोपी लाखन ऊर्फ सतेन्द्र पुत्र चैउराम रजक उम्र 28 वर्ष निवासी तलैया मोहल्ला को दोषी पाते हुए धारा 376(1) भादंवि में आजीवन कारावास एवं धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष एवं धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 11 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की सफल पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा एवं एडीपीओ श्रीमती कल्पना यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने पुलिस थाना आरोन पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पांच नवंबर 2014 को दोपहर 12:30 बजे अपने रिश्तेदार के साथ मोटर साइकिल से ग्राम सेवढ़ा से रिठौदन जा रही थी। जैसे ही वह मोहना रोड पर आए तो एक मोटर साइकिल से दो बदमाश आए जिन्होंने उसकी मोटर साइकिल रोकी और अभियोक्त्री को एक बदमाश ने पकड़कर खींचा, जिससे अभियोक्त्री मोटर साइकिल से गिर गई, उसने मोटर साइकिल रोकी तो एक बदमाश ने उसे मोटर साइकिल की चैन से मारा, कान के पास चोट आई और एक बदमाश ने कट्टा दिखाया, फिर दोनों बदमाश अभियोक्त्री को दुष्कर्म करने के आशय से मोटर साइकिल पर जबरदस्ती बिठाकर जंगल में ले जाकर बलपूर्वक दुष्कर्म किया। 315 बोर का एक देशी कट्टा तथा 315 बोर के जिन्दा राउण्ड रखे होने के लिए थाना आरोन मे अपराध क्र.80/14 अंतर्गत धारा 366, 376 भादंवि एवं धारा 5(आई) सहपठित, 6 पोक्सो एक्ट, धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों एवं तर्क प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को सजा सुनाई एवं एक आरोपी करन सिंह पुत्र रघु जाटव उम्र 33 साल निवासी ग्राम मेहरा थाना पोहरी जिला शिवपुरी आज दिनांक तक फरार है।