12 अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 23 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए 12 अपराधियों को तीन माह तक की अवधि के लिए जिलाबदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आरोपी दीप उर्फ दीपू पुत्र अशोक भदौरिया निवासी ग्राम गढ़ी हरीक्षा, थाना गोरमी, आलोक उर्फ रिंकू पुत्र राममूर्ति डण्डौतिया उम्र 25 साल निवासी ग्राम बहुआ थाना मेहगांव, प्रमोद उर्फ अजय पुत्र आशाराम बौहरे उम्र 48 साल निवासी बौहरे का पुरा रिदौली, थाना पावई, टोला उर्फ राजवीर पुत्र महेन्द्र सिंह राय उम्र 48 साल निवासी एवं थाना मालनपुर, रामवीर पुत्र सोबरन शर्मा उम्र 39 साल निवासी गोरम थाना भारौली, शिवप्रताप सिंह पुत्र प्यारेलाल कुशवाह उम्र 37 साल निवासी सिकरी जागीर, थाना लहार, अमित पाठक पुत्र रामलखन उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं.छह मिहोना थाना मिहोना, राजीव एवं संजू उर्फ संजीव पुत्रगण स्व. शीतल सिंह भदौरिया निवासी रिदौली, थाना पावई, अभिषेक उर्फ विट्टू पुत्र गिरजाशंकर दुबे उम्र 26 साल निवासी ग्राम बरहद थाना मेहगांव, अरविन्द सिंह पुत्र जनक सिंह तोमर उम्र 43 साल निवासी एवं थाना एण्डोरी, लला उर्फ प्रभात किशोर पुत्र हरनारायण दुबे उम्र 52 साल निवासी ग्राम बरहद थाना मेहगांव की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए वाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करे।