विश्राम गृह एवं भवन चुनाव से संबंधित अधिकारियों के लिए रहेंगे आरक्षित

सर्किट हाउस/ डांक बंगले संबंधित एसडीएम ही करेंगे आवंटित

भिण्ड, 29 मई। त्रि-स्तरीय पंचायतों की आम निर्वाचन 2022 के लिए मप्र राज्य निर्वाचन भोपाल के 27 मई 2022 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित होकर आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावशील हो गई है, जो आगामी 15 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्वाचन निर्देशों की कडिका 6 अनुसार निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक तक की अवधि के लिए भिण्ड जिले के विभिन्न विभागों क्रमश: लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वनविभाग, मप्र विद्युत मण्डल के विश्राम गृह/ विश्राम भवनों को निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इन भवनों में आरक्षित कक्षों के आवेदन में निम्न प्राथमिकता निर्धारित की जाती है- निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त, मप्र राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी। उक्त सर्किट हाउस/ डाक बंगले संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ही आवंटित किए जाएंगे। इसीक्रम मे निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु नगर पालिका भिण्ड के शा. एमजेएस महाविद्यालय से लगा हुआ स्टेडियम एवं पुलिस परेड ग्राउण्ड पुलिस लाइन भिण्ड को तत्काल प्रभाव से अधीग्रहित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील प्रभाव से लागू होगा।