अस्त्र शस्त्र विक्रेताओं का स्टॉक, सेफ कस्टडी में रखने एवं अस्त्र-शस्त्रों का परीक्षण करने संबंधी आदेश

भिण्ड, 27 मई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से जिला भिण्ड में लागू हो चुकी है। चूंकि भिण्ड जिले में काफी अधिक संख्या में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी तथा अस्त्र-शस्त्र बिक्रेता है। इस कारण त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के दौरान इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए भिण्ड जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त अस्त्र शस्त्र विक्रेताओं का स्टॉक, सेफ कस्टडी में रखे अस्त्र-शस्त्रों का परीक्षण कर संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के साथ दुकाने शील्ड कराएं तथा की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राईव अपरिहार्य कारणों से निरस्त

भिण्ड। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिण्ड ने जानकारी दी है कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिण्ड में 28 मई को आयोजित होने एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राईव का आयोजन अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है।