कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 27 मई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आमसभायें के रूप में गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। इस दौरान यह देखने को आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग कर बहुत अधिक तीव्रता से उनको बजाया जाता है, जिससे लोक परिशांति भंग होने तथा लोगों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है।
लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्राकिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत 15 जुलाई तक की अवधि के लिए यह आदेश दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टीव्ही, एलसीडी या चलित वाहन में नहीं करेगा ।
उक्त आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि यह आदेश तत्काल रूप से प्रसारित किया जाना आवश्यक है अत: ऐसी स्थिति में सभी संबंधित व्यक्तियों को सुना जाना संभव नहीं है। अत: यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। संबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरांत सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।