एक करोड़ 13 लाख 43 हजार 852 की सिगरेट खुर्दबुर्द करने वाले दो आरोपियों को तीन साल का कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 25 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए एक करोड़ 13 लाख 43 हजार 852 रुपए की सिगरेट खुर्दबुर्द करने वाले आरोपीगण रहमान पुत्र रमजान उम्र 40 साल निवासी गौतम नगर, बैरसिया रोड, भोपाल एवं खलील पुत्र जलील अहमद उम्र 42 साल निवासी मकान नं.47, गली नं.दो, रिसलदार कॉलोनी, छोला रोड भोपाल, थाना मण्डीदीप के अपराध क्र.243/14 अंतर्गत धारा 406, 407, 120बी, 411, 34 भादंवि के संबंध में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि 22 मार्च 2014 को शाम छह बजे एकेबीएन ऑफिस के पास रिलायवल, सिगरेट फैक्ट्री, मण्डीदीप पुलिस थाना जिला रायसेन में रिलायवल कंपनी के ट्रक क्र. एम.पी.04 के.3757 का वाहक होते हुए उसमें धारित सिगरेट के 178 जीपी गोल्ड के कार्टून एवं 183 ईएफई फ्लेक्स के कार्टून कुल 361 कीमत एक करोड़ 13 लाख 43 हजार 852 रुपए को रिलायबल सिगरेट एवं तंबाकू फैक्ट्री की संपत्ति होना जानते हुए कंपनी के माल में हेरा-फेरी कर गायब करके स्वयं के उपयोग या व्ययन के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग कर सपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपीगण रहमान पुत्र रमजान, खलील पुत्र जलील अहमद आयु 42 साल को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश सुनाया है।