शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

भोपाल, 13 अप्रैल। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र.1/21 में थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल के अपराध क्र.409/2018 में नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी को धारा 363 भादंवि में सात वर्ष व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में 10 वर्ष कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)एन भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष सश्रम कारावास अतिरिक्त से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार एवं सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला भोपाल दीपक बंसोड के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि नाबालिग अभियोक्त्री को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था, आरोपी को पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत धारा 363 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। अभियोक्त्री ने दस्तयावी के उपरांत बताया कि आरोपी ने मुझे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर मुझे ले गया और मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम किया। आरोपी को पुलिस ने जिला सीधी से गिरफ्तार कर न्यायालयीन में पेश किया। अभियोक्त्री एवं उनके के परिजन ने घटना की पुष्टि की, जिसके आधार पर न्यायालय उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।