किशोरी से दुष्कर्मन करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

14 हजार अर्थदण्ड के अलावा आरोपी को दो लाख रुपए पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देने होंगे

भिण्ड, 01 मार्च। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मेहगांव अशोक गुप्ता की अदालत ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक आकिल खान के अनुसार 17 मार्च 2019 की दोपहर किशोरी अपने घर में अकेली सो रही थी। उसके माता-पिता रोज की तरह मजदूरी करने गए हुए थे। ऐसे में मौका देखकर आरोपी आशिक खान पुत्र इसराईल खान निवासी ग्राम सिलौली, पीडि़ता के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर खुलवाया। इससे पूर्व कि किशोरी उसके इरादे को महसूस कर पाती घर के अंदर प्रवेश होते ही आशिक खान ने दरवाजा बंद कर पीडि़ता का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीडि़ता को धमकी दी कि यदि उसने घटना के संबंध में किसी को भी बताया तो वह उसके मां-बाप को जान से मार डालेगा। देर शाम मां-बाप के घर आने पर पीडि़ता ने आपबीती बताई। तदुपरांत छात्रा के माता-पिता उसे लेकर मेहगांव थाना पहुंचे, जहां किशोरी का मेडीकल परीक्षण कराने के उपरांत आरोपी अशिक खान के खिलाफ दुष्कर्म तथा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी आशिक खान को एक अप्रैल 2019 में गिरफ्तार कर लिया। तदुपरांत न्यायालय में चालान पेश किया गया। तीन साल तक न्यायालय में चले प्रकरकण के उपरांत सोमवार को साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी सिद्ध पाया।
विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मेहगांव अशोक गुप्ता ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मेहगांव अशोक गुप्ता ने आरोपी आशिक खान पुत्र इसराईल खान निवासी ग्राम सिलौली को आजीवन कारावास तथा 14 हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं न्यायाधीश अशोक गुप्ता ने पीडि़ता को दो लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा किए जाने का आदेश भी आरोपी को दिया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक आकिल खान ने किया।