मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 17 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर श्रीमती आरती आर्य के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण हल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा को धारा 324/34 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 28 मई 2018 को सुबह छह बजे फरियादी अपने बगीचा से दूध लेकर आ रहा था, तभी आरोपीगण हल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा अपने घर के सामने मिले और फरियादी से कहने लगे कि तुमने जैन का बगीचा लिया है, मुझे निकलने की जगह नहीं दी और वातारण करने लगे, वातारण करने से फरियादी ने मना किया तो हल्काई और करन ने लात-घूसों से मारपीट की और मुकेश ने हाथ में लिया हसियां मारा जो हाथ की कलाई में लगा, जिससे गंभीर चोट आई। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण हल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा को धारा 324/34 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।