समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल
भिण्ड, 27 दिसम्बर। माह अक्टूबर 2021 में भिण्ड जिले के ग्राम जोरी निवासी श्रीमती गुड्डी के श्रमिक पति का सड़़क दुर्घटना में मृत्यु 10 जून 2018 को होने के उपरांत तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के अंतर्गत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त ना होने संबंधी समाचार अखबार में प्रकाशित हुआ, जिस पर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलेंटियर उपेन्द्र व्यास के माध्यक से पीडि़त महिला से संपर्क किया गया।
आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन व दस्तावेजों के अवलोकन के मामले में नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद होने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा कलेक्टर भिण्ड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर को उपरोक्त योजना की कंडिका 10 के अनुसार कार्रवाई करते हुए सूचना पत्र जारी किए गए जिस पर से कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर द्वारा मामले में गत 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि चार लाख रुपए आवेदिका के पक्ष में स्वीकार किए जाने विषयक आदेश जारी किया गया। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित एक सूचना मात्र के आधार पर आवेदक श्रीमती गुड्डी को शासन की योजना का लाभ दिलाया गया, जिसे प्राप्त करने के लिए वह लगभग तीन वर्ष से विभिन्न विभागों के चक्कर काट रही थी।