सागर, 22 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गजेन्द्र सिंह पुत्र माखन सिंह ठाकुर उम्र 32 साल, निवासी ग्राम पड़ारसोई, थाना राहतगढ़, जिला सागर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में तीन माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में जिला लेाक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि सात सितंबर 2015 को भाटे वाले खेत में वह अपने पिता के साथ चारा काटने गई थी। खेत से चारा काटकर गट्ठा लेकर वापस आ रही थी उसी समय पड़ारसोई का राहने वाला गजेन्द्र सिंह अपने एक अन्य साथी को लेकर वहां आया और गजेन्द्र ने बुरी नियत से उसकी हाथ की कलाई पकड़कर खींची, जिससे उसके चारे का गट्ठा गिर गया। वह जोर से चिल्लाई तो उसके पिता वहां आ गए, तब अभियुक्त गजेन्द्र एवं उसके एक अन्य साथी ने पिता को गालियां दी और जब पिता ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त गजेेन्द्र और एक अन्य साथी ने लाठी-डंडे से मारपीट की, जिससे पिता को गंभीर चोटे आई। चिल्लाने पर अन्य लोग वहां आ गए, उन्हें देखकर अभियुक्त गजेन्द्र व उसका एक अन्य साथी वहां से भागने लगे और जाते-जाते धमकी दी कि दोबारा गांव में दिखे और रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गजेन्द्र सिंह ठाकुर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादंवि में तीन माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामले एक अन्य अभियुक्त शैतान सिंह उर्फ राकेश फौत बताया जा रहा है।