नाबालिगा के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

दूसरे आरोपी को तीन वर्ष की सजा

सागर, 22 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नीरज बाल्मीक पुत्र कड़ोरी उम्र 28 साल निवासी ग्राम जैतपुर, थाना देवरीजिला, सागर को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादंवि में क्रमश: तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड, आरोपी राजेश बाल्मीक पुत्र मेवालाल उम्र 39 साल निवासी ग्राम केवलारी, थाना केसली, जिला सागर को धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने 10 जुलाई 2014 को थाना गोपालगंज में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की (अभियोक्त्री) जो नाबालिग है, चार जुलाई 2014 को फरियादिया अपने गावं गई थी, अभियोक्त्री अपने घर पर थी। नौ जुलाई 2014 को शाम लगभग सात बजे जब फरियादिया वापस घर आई तो उसे अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी, तब उसने अभियोक्त्री के बारे में अन्य बच्चों से पूछा तो उसने बताया कि घर से साढ़े चार बजे मामा के यहां जाने की बताकर गई है, लौटकर वापस नहीं आई। तब उन्होंने अभियोक्त्री की आस-पास तलाश किया, परंतु वह कहीं नहीं मिली। उक्त सूचना के आधार पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नीरज बाल्मीक को धारा 376(2)(एन) भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमश: तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड, आरोपी राजेश बाल्मीक को धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।