रायसेन, 22 दिसम्बर। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, जिला रायसेन श्री जयप्रताप चिड़ार के न्यायालय ने खेत की तार फेंसिंग में उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक करेंट प्रवाहित कर मृत्यु कारित वाले आरोपी हरीकिशन पुत्र गयाप्रसाद किरार उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कानपोहरा, थाना सांची, जिला रायसेन को धारा 304 भादंसं में दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के जुर्मानेसे दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर एवं श्रीमती शारदा शाक्य ने की।
मीडिया प्रभारी/एडीपीओ जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सांची के सहायक उपनिरीक्षक रामराय उईके ने थाना सांची के मर्ग क्र.24/16 धारा-174 जाफौ की जांच की। जांच निरीक्षण घटना स्थल मृतक के परिजनों साक्षियों के कथनों से यह पाया गया कि गया प्रसाद के खेत पर लगी तार फेंसिंग में करेंट आने के कारण देवकिशन पुत्र जमुना प्रसाद की मृत्यु हुई तथा उसकी एक पडिय़ा की भी मृत्यु हुई है। उक्त तार फेंसिंग में शासकीय डीपी से अवैध कनेक्शन लेकर गयाप्रसाद के लड़के हरिकिशन द्वारा तार फेंसिंग के ऊपर के बिजली के कटे हुए ट्यूबवेल तक लगाया हुआ था, मृतक देवकिशन की मृत्यु बिजली करेंट से होना पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। तार फेंसिंग में करेंट प्रवाहित करने का अवैध कृत्य खेत मालिक गयाप्रसाद तथा हरिकिशन द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक किया गया। आरक्षी केन्द्र सांची में अपराध क्र.153/2016 धारा 279, 304-ए, 429 भादंसं अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।