पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल से भागने वाले आरोपी को दो वर्ष को कठोर कारावास

रायसेन, 22 दिसम्बर। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जिला रायसेन श्री जयप्रताप चिड़ार के न्यायालय ने द्वारा पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अस्पताल से भागने वाले आरोपी देवेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बेरखेड़ी, थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन को धारा 224 भादंसं में दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
मीडिया प्रभारी/एडीपीओ जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आठ सितंबर 2014 को प्रधान आरक्षक हरिदर्शन ने थाना कोतवाली रायसेन में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह पुलिस लाईन रायसेन में पदस्थ है और सात सितंबर 2014 को उसकी ड्यूटी पुलिस लाईन में मुल्जिम देवेन्द्र सिंह की सुरक्षा हेतु अस्पताल रायसेन में लगाई गई थी। उसे गार्ड में तीन आरक्षक शिवकुमार, राजपाल और समीर मिल थे। सुरक्षा हेतु तीनों आरक्षक की ड्यूटी उसने शिवकुमार की दोपहर तीन बजे से रात्रि आठ बजे तक, आरक्षक राजपाल की रात्रि आठ बजे से दो बजे तक एवं आरक्षक समीर की रात्रि दो बजे से सुबह आठ बजे तक लगाई थी। यह गार्ड में उपस्थित था। शाम 7:45 बजे मुल्जिम देवेन्द्र ने शौच कराने को कहा तो आरक्षक शिवकुमार उसे शौच कराने शौचालय में ले गया, शिवकुमार बाहर खड़ा हो गया। जब 10-15 मिनिट तक मुल्जिम नहीं निकला ता उसने शौचालय का गेट खोलकर देखा, मुल्जिम शौचालय के खुले रोशनदान से कूदकर भाग गया, तब वह तथा उसके साथ के तीनों आरक्षक मुल्जिम की तलाश कस्बे के आस-पास करते रहे। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी देवेन्द्र के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला रायसेन में अपराध क्र.450/2014 धारा 224, भादंसं का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।