शाजापुर, 30 नवम्बर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 जिला शाजापुर के न्यायालय ने जघन्य एवं सनसनीखेज चिहिन्त प्रकरण थाना मो. बड़ोदिया के अपराध धारा 302 भादवि में अरोपिया मुन्नीबाई पत्नी अनोखीलाल को सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर रमेश सोलंकी ने बताया कि आठ सितंबर 2020 रात्रि को थाना मो. बडोदिया अंतर्गत ग्राम फावका में अनोखीलाल जो कि अपनी पत्नी मुन्नीबाई पर शक करता था इसलिए अवैध संबंध की बात को लेकर पति अनोखीलाल एवं उसकी पत्नी मुन्नी बाई के बीच झगड़ा हुआ। उक्त झगड़े में आरोपियां मुन्नीबाई ने अपने पति अनोखीलाल को सिर में मुसली मार दी, जिससे अनोखीलाल को चोट आने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर से थाना मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा ने धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया व अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपिया मुन्नीबाई के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियेाजन जिला शाजापुर एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपिया को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।