समाधान योजना का शुभारंभ, बकायादारों को विलंबित से बिल भुगतान सरचार्ज में छूट

भिण्ड, 04 नवम्बर। समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमश: कम होता जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजनांतर्गत छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत उपभोक्ता के पास बकाया राशि का एक मुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प रहेगा। किश्तों में भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार (संचई) की छूट का लाभ पाने हेतु एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट की राशि को घटाते हुए पूर्ण भुगतान करना होगा। किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/ अनुविभागीय कार्यालय में संपर्क कर छूट तथा किश्तों की राशि का निर्धारण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को संपर्क हेतु मोबाईल नंबर देना होगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्क किया जा सके। पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान कंपनी के प्रचलित भुगतान माध्यमों से किया जा सकेगा।
योजना में शामिल होने के उपरांत डिफाल्टर होने पर किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा प्रथम बार यदि किसी भी किश्त का निर्धारित नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे विलंबित हुई किश्त की राशि के साथ-साथ उसी राशि पर विलंबित अधिभार का भुगतान आगामी किश्त की तिथि के पूर्व करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा 2 किश्तों का भुगतान दूसरी किश्त की निर्धारित नियत तिथि तक नहीं किया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफाल्टर माना जाएगा। डिफाल्टर होने पर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा बकाया विलंबित भुगतान अधिभार में दी गई छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त विलंबित भुगतान अधिभार यदि देय हो तो विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा, जो कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान योग्य होगा। ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित कर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि
पंजीकरण कराने के उपरांत प्रथम किश्त का भुगतान आगामी विद्युत बिल की नियत तिथि के अन्दर सुनिश्चित करना होगा। कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्येक माह की अंतिम कार्यालयीन दिवस को रहेगी। प्रथम किश्त का भुगतान करने के पश्चात उपभोक्ता को शेष किश्तों का भुगतान उनके आगामी मासिक बिजली बिलों की नियत तिथि तक ही सुनिश्चित करना होगा। विद्युत बिल में बकाया राशि होने के कारण उपभोक्ता द्वारा किए गए किश्तों के अग्रिम भुगतान पर किसी प्रकार की अग्रिम भुगतान छूट देय नहीं होगी।
योजना के अन्य नियम व शर्तें
उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए पंजीकरण रसीद के साथ संभावित छूट की धनराशि एवं किश्तों/ बकाया धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने के लिए नियत तिथियों की तालिका प्रदर्शित की जाएगी। शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान होने पर आगामी देयक में उपभोक्ता को विलंबित अधिभार में दी गई छूट को दर्शाया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता के देयकों में ऑडिट रिकवरी अथवा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बिल की गई राशि जुड़ी हुई हो तो इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात ही शेष बकाया राशि पर योजना का लाभ लेने हेतु उपभोक्ता पात्र होगा। उपभोक्ताओं जिनके विरुद्ध ड्युस रिकवरी एक्ट के अंतर्गत आरआरसी जारी की जा चुकी है, भी इस योजना में पात्र होंगे। परन्तु ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार देय चार्जेस का भी भुगतान लेना अनिवार्य होगा।