– अधिक चार्ज करने पर निहित प्रावधान अनुसार की जाएगी कार्रवाई
– आवेदक सीएम हेल्पलाइन अथवा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
भिण्ड, 26 अगस्त। अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने बताया कि लोकसेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत लोकसेवा केन्द्रों (भिण्ड ग्रामीण/ भिण्ड शहरी/ मेहगांव/ गोरमी/ अमायन/ मौ/ गोहद/ अटेर/ रौन/ मिहोना/ लहार/ आलमपुर) में लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन दर्ज होते हैं, जिस हेतु प्रत्येक प्रकरण/ आवेदन की शुल्क शासन स्तर से 20 रुपए (15 केन्द्र संचालक तथा 5 रुपए जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी) निर्धारित हैं। इसके अलावा यदि आवेदक आवेदन की एक प्रति का प्रिंट आउट (पूर्ण दर्ज आवेदन) मांगते हैं तो अतिरिक्त शुल्क 5 रुपए देय होगा।
इसके अतिरिक्त यदि आवेदनों में विभाग द्वारा निर्धारित वैधानिक शुल्क लगता है तो वह रशीद में लिखा रहेगा (जन्म प्रमाण पत्र, नकल आदि, शस्त्र लाइसेंस हेतु चालान आदि)। यदि कोई लोकसेवा केन्द्र आवेदक को रशीद नहीं प्रदान करते तो डिनायल ऑफ सर्विस प्रावधान के तहत पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अधिक चार्ज करने पर कलेक्टर भिण्ड के आदेश 12 जून 2025 में निहित प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि लोकसेवा केन्द्र पर आवेदक को आवेदन करने उपरांत रशीद नहीं मिलती तथा अधिक शुल्क लिया जाता है एवं रशीद में स्पष्ट शुल्क का उल्लेख नहीं रहता इस संबंध में आवेदक/ शिकायत कर्ता सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अथवा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 9244336334 पर सूचना दे सकते हैं।