– जांच के बाद तीन ससुरालीजनों के विरुद्ध मामला दर्ज
भिण्ड, 20 अगस्त। जिले फूफ थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम भौनपुरा में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस जांच उपरांत उसके पति सहित तीन लोगों के विरुद्ध धारा 80(2), 3(5) बीएनएस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
एसडीओपी अटेर रविन्द्र वास्कले ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 27 अप्रैल को ग्राम भौनपुरा निवासी खुशबू भदौरिया ने अपनी ससुराल में तेजाब पी लिया था, उसकी दौराने इलाज बीआईएम अस्पताल ग्वालियर में मौत हो गई थी। जिस पर मर्ग कायम विवेचना में लिय गया था, विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतिका को उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग लगातार प्रताडित कर रहे थे, जिससे दुखी होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया था। जांच के बाद पुलिस ने उसके ससुरालीजन अशू उर्फ सोनू पुत्र रावीर भदौरिया, विमलेश पत्नी रामवीर भदौरिया एवं रामवीर पुत्र साहब भदौरिया निवासी ग्राम भौनपुरा के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।