सागर, 10 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री कर्नल सिंह श्याम के न्यायालय ने गालियां एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी धनीराम पुत्र नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20 दिवस के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने पैरवी की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम कुंडारी का निवासी है एवं ड्राइवरी का काम करता है। 10 जुलाई 2013 को रात करीब नौ बजे फरियादी क्रेशर पर था तभी आरोपी लीलाधर सौर आया और गालियां देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लीलाधर उसके साथ मारपीट करने लगा, तभी अन्य आरोपी किशोरी एवं धनीराम आ गए और वह भी गालियां देने लगे एवं जाते-जाते धमकी दी कि अगर रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर देेगें। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना केंट में दर्ज कराई। थाना केंट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी धनीराम पुत्र नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में अन्य दो आरोपी लीलाधर आदिवासी एवं किशोरी आदिवासी पूर्व से फरार हैं।