नाबालिगा से छेडखानी के मामले में आरोपी को तीन साल का कारावास

– विशेष न्यायालय गोहद ने दो हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड, 13 मई। विशेष न्यायालय गोहद ने नाबालिग से छेडखानी के एक मामले में पॉक्सो अधिनियम के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह सुनवाई न्यायालय में दो साल चली। सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी व विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि पीडिता के परिवार ने 31 मई 2023 को गोहद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी पिछले डेढ साल से कोचिंग आते-जाते समय नाबालिग लडकी का पीछा करता था। 30 मई 2023 को शाम जब पीडिता अपने भाई के साथ कोचिंग से लौट रही थी, तभी आरोपी शाहरुख खान बाइक से पीछा करते हुए आया और अश्लील इशारे करते हुए सीटी बजाने लगा। मना करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान जब परिवार जन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। मामले में गोहद थाना पुलिस ने अपराध क्र.229/2023 के तहत भादंसं की धारा 354(घ), 506 भाग दो एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए विगत दिवस आरोपी शाहरुख खान को मानते हुए आरोपी को धारा 354(घ) भादंसं एवं 11(आई)/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सश्रम कैद और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।