– पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई
भिण्ड, 13 मई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर शा. एमजेएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिण्ड के लेखापाल कार्यालय प्राचार्य मनोज चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि शा. एमजेएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिण्ड में योजना क्र.1438 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत ड्यूल डेस्क क्रय की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया मनोज चौधरी लेखापाल की अनियमितता एवं लापरवाही पाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। चौधरी का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मनोज चौधरी लेखापाल कार्यालय प्राचार्य शा. एमजेएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिण्ड को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। चौधरी का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, तहसील भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।