स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर मिलेगी 20 प्रतिशत छूट

ग्वालियर, 10 मई। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान की जाएगी। इस आशय का निर्णय मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लिया गया है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोडकर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट एलवी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी।
एलवी-1 घरेलू और एलवी-3 सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट पीक आवर्स (सुबह) 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह एलवी-2 गैर-घरेलू और एलवी-4 एलटी औद्योगिक ऑफ पीक/ सौर समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उपरोक्त दोनों ही श्रेणियों में यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड / अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। वहीं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जिसमें एलवी-1 घरेलू, एलवी-2 गैर घरेलू, एलवी-3 सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और एलवी-4 एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऑफ पीक/ सौर समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई, ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/ अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी।