भिण्ड जिले से बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी वाले ग्राम लहचूरा, लहचूरे का पुरा एवं हरीराम पुरा के व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस बाहल

भिण्ड, 01 मई। 29 दिसंबर 2024 को राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम पुरा थाना मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में दो पक्षों में आपसी विवाद के चलते झगडे की घटना घटित होने से शांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश 29 दिसंबर 2024 से राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम पुरा थाना मालनपुर तहसील गोहद के समस्त शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर समस्त शस्त्र लाइसेंसियों को अपने शस्त्र तत्काल थाना मालनपुर मे जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए थे।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम पुरा थाना मालनपुर तहसील गोहद के जिला भिण्ड क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को बाहल किया जाता है तथा ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी जिनका पता राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम पुरा थाना मालनपुर तहसील गोहद लिखा हुआ है परंतु वे वहां पर निवासरत नहीं है। उनको भी इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वे राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम पुरा थाना मालनपुर तहसील गोहद में शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड के आदेश के क्रम में उक्त व्यक्तियों के जमाशुदा शस्त्र लाइसेंसी द्वारा बैध लाइसेंस प्रस्तुत करने पर किसी अन्य अपराध में उक्त शस्त्र की आवश्यता न होने पर विधिवत वापस कराना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।