हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा

भिण्ड, 01 मई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मेहगांव की अदालत ने अमायन थाना क्षेत्र में जान से मारने की नियत से गोली चलाने वाले चार आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक देवेश शुक्ला ने की।
अपर लोक अभियोजक मेहगांव ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर 2019 को दोपहर 12 बजे फरियादी वीरेन्द्र सिंह उसके भाई विजय बहादुर की मृत्यु हो जाने से उसकी तेरहवी के लिए परिवार के लोगों के साथ बैठकर चर्चा कर रहा था एवं रास्ते की साफ सफाई कर रहा था। फरियादी वीरेन्द्र सिंह का रास्ते के उपर से उसके पडोसी रसाल सिंह, करन सिंह, शिशुपाल व विनोद से पूर्व से विवाद चला आ रहा था, उसी रंजिश पर से अभियुक्त रसाल सिंह हाथ में कट्टा लिए, अभियुक्त करन सिंह लाठी लिए, अभियुक्त शिशुपाल डण्डा लिए एवं अभियुक्त विनोद लाठी लिए आए एवं बहस करते हुए गालियां देने लगे। विरोध करने पर अभियुक्त रसाल सिंह ने जान से मारने की नीयत से कट्टे से गोली मारी, जो उसके लडके कृष्णअवतार के दाहिनी तरफ कांख के नीचे लगी। घायल को जिला चिकित्सालय भिण्ड भेजा गया। फरियादी की शिकायत पर से थाना अमायन पुलिस ने अभियुक्तगण एवं दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्र.154/2019 अंतर्गत धारा 307, 34 भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर प्रकरण अनुसंधान में लिया। अनुसंधान कार्रवाई पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी रसाल सिंह उर्फ रिसाल उर्फ संटू पुत्र जुडावन सिंह राजपूत (चौहान) उम्र लगभग 53 वर्ष, शिशुपाल सिंह पुत्र करन सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष, विनोद सिंह पुत्र करन सिंह उम्र लगभग 34 वर्ष निवासीगण ग्राम अंधियारी खुर्द थाना अमायन को धारा 307/34 भादंवि के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम के तहत दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा आरोपी करन सिंह उर्फ करू चौहान पुत्र जुडावन सिंह राजपूत (चौहान) उम्र लगभग 54 वर्ष निवासी ग्राम अंधियारी खुर्द थाना अमायन को धारा 307/34 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।