-नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में छात्रों को मिलेंगी उचित मूल्य पर पुस्तकें, कॉपी, स्टेशनरी
भिण्ड, 19 अप्रैल। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निर्देशित कर कहा है कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 एक अप्रैल से शुरू होने से प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारंभ हो गया है।
निजी विद्यालयों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का मप्र निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 एवं मप्र में निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2020 प्रभावशील है। नियम 2020 की धारा-6 में प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनीफॉर्म, टाई, बेल्ट, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित बिक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार में क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
जिले में इस संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक अप्रैल से अधिनियम 2017 तथा नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिनियम 2014 एवं नियम 2020 के प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाना है। पुस्तक मेले का उद्देश्य नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में क्रय किए जाने वाले पुस्तकें, कॉपी, स्टेशनरी आदि उचित मूल्य पर उपलब्धता सुलभ हों। जिले में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाना है जो 20 से 22 अप्रैल तक कम्यूनिटी हॉल मेला परिसर में किया जाएगा। जिसमें समस्त पुस्तकों के प्रकाशक, समस्त पुस्तक एवं स्टेशनरी विक्रेता, समस्त यूनिफॉर्म विक्रेता, समस्त सह शैक्षणिक सामग्री विक्रेता भिण्ड पुस्तकों सह शैक्षणिक सामग्री यूनीफॉर्म आदि की दुकानें लगाकर भागीदारी करना सुनिश्चत करने के लिए कहा गया है।