मारपीट करने वाले आठ आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

भिण्ड, 07 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव जिला भिण्ड के न्यायालय ने पत्थर रखने के विवाद में गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले 8 आरोपियों को धारा 325/149 भादंवि में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिकरवार द्वारा की गई।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने बताया कि इस मामले में फरियादी ने थाना अमायन में अपराध क्रमांक 62/2018 धारा 324, 323, 294, 506 भाग-2, 147, 148, 149 भादंसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें आहत के अस्थिभंग होना पाये जाने से अनुसंधान के दौरान धारा 325 भादंसं का इजाफा किया गया था। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी जगत सिंह कुशवाह, सोवरन सिंह कुशवाह, अजमेर सिंह कुशवाह, गुड्डीदेवी, शिवराज सिंह कुशवाह, रामकुमारी देवी उर्फ रामकुंअर, गजेन्द्र सिंह और बंटी सिंह कुशवाह सहित आठ आरोपियों को सजा सुनाई गई।