लोक अदालत की तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक आयोजित

भिण्ड, 05 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 8 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय भिण्ड के न्यायिक अधिकारियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सीनियर विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, जूनियर संजीव सिंघल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण दिनेश कुमार खटीक, अहमद रजा, हिमांशु कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड निधि नीलेश श्रीवास्तव, सिविल न्यायाधीशगण अभिजीत सिंह, विवेक माल एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड नेहा उपाध्याय तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थित रहे।
बैठक में नेशनल लोक अदालत में एमएसीटी, शमनीय आपराधिक एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक में निराकृत किए जाने के प्रयासों के संबंध में चर्चा की गई तथा सभी न्यायाधीशगणों को आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक से प्रकरणों को निराकृत करने के संबंध में और अधिक प्रयास करने पर जोर दिया गया। नेशनल लोक अदालत में नागरिक विद्युत के मामलों में मिल रही छूटों का लाभ लें।
आठ मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चौक बाउंस, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बनाए गए विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग मप्र शासन भोपाल के निर्देशानुसार आठ मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि 10 लाख रुपए तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदाय की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे अपने मामलों का निराकरण 8 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।