– कलेक्टर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने दिए निर्देश
भिण्ड, 22 फरवरी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र, वार्डन-केजीबीवी एण्डोरी, गोहद, एनएससीबी बालिका छात्रावास गोरमी, रौन, दबोह, एनएससीबी बालक छात्रावास डाइट परिसर भिण्ड को निर्देशित कर कहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का पत्र 10 फरवरी 2025 के अनुसार सत्र 2025-26 के लिए शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापी करण का मुख्य उद्देश्य है कि सत्र 2024-25 में कक्षा एक से सात में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं का कक्षा 2 से 8 में शत-प्रतिशत नामांकन की कार्रवाई 25 मार्च तक पूर्ण करली जाए। कक्षा 2 से 8 तक नामांकित समस्त छात्र-छात्राओं की समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्रवाई 31 मार्च तक पूर्ण की जाए। इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा एक में प्रवेश की प्रक्रिया एक मार्च से प्रारंभ कर दी जाए, जिससे कक्षा एक में प्रवेश योग्य छात्र एवं छात्राएं सत्र के प्रारंभ में समस्त शैक्षणिक से लाभान्वित हो सकेंगे।
उन्होंने निर्देशित कर कहा है कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार-प्रसार किया जाए। जिसमें जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिससे जनसमुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी हो तथा विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो। स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रचार-प्रसार किया जाए। एक अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय यथा प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें उपस्थित अभिभावकों को अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय-समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ-साथ अध्ययन-अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाए।
शाला प्रबंध समिति एवं पालकों की बैठक का आयोजन फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से 17 मार्च के मध्य स्थानीय परिस्थिति (हाट बाजार के दिन) अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के माता एवं पिता, दोनों को आमंत्रित किया जाए। प्रत्येक पालक से बच्चे की विगत वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक स्थिति (शैक्षणिक स्तर, विद्यार्थी की रूचि एवं नियमित उपस्थिति) के साथ-साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाए। कक्षा एक में संभावित प्रवेश योग्य छात्रों के माता/ पिता/ पालकों को आमंत्रित कर उनसे चर्चा की जाए। एक अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा एवं विशेष भोज (मध्यान्ह भोजन) का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों का प्रवेश एक अप्रैल से प्रारंभ किया जाए, विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों का शिक्षकों के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जाए। विद्यालय के वरिष्ठ छात्रों द्वारा भी कनिष्ठ छात्रों का स्वागत किया जाए। एक अप्रैल को ही उपस्थित समस्त छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा एक में नामांकन अनिवार्य है। अत: शासन के निर्देशानुसार 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का मार्च माह में नामांकन पूर्ण किया जाए। इस कार्य हेतु समग्र शिक्षा पोर्टल एवं आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से कक्षा एक में प्रवेश योग्य संभावित बच्चों की सूची प्राप्त की जा सकती है। कक्षा एक में प्रवेश हेतु यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो वहां अस्पताल/ सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (एएनएम) का रजिस्टर/ रिकार्ड, आंगनवाडी का रिकार्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्व घोषणा पत्र, बशर्ते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/ रहती है, के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, इन सभी दस्तावेज को बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा।
अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा एक से 7 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश दिया जाएगा। इन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उम्र माता/ पिता का नाम, जाति, पता, जन्म तिथि में यदि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र शिक्षा पोर्टल में तदानुसार अद्यतन की कार्रवाई की जाए। कक्षा 5वीं से 6वी में ट्रांजिशन लांस को रोकने के लिए मप्र शासन के पत्र छह दिसम्बर 2024 का अनुपालन किया जाएगा। पत्र के अनुसार ऐसे विद्यालय जो कक्षा 5वीं तक संचालित हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक निकटस्थ विद्यालयों के लिए कक्षा 6वी में प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे।
सुविधाजनक प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 5वीं से उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाकर समस्त औपचारिकता पूर्ण कर प्रवेश देंगे तथा संबंधित माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र 8 फरवरी 2024 एवं मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली का पत्र एक जनवरी 2024 के संदर्भ में मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र 6 मार्च 2024 के अनुपालन में ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अंतर्गत इन बच्चों को शिक्षा सुविधा हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनमें किसी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये। ट्रांसजेंडर बच्चों को छात्रवृत्ति एवं नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शासन के प्रावधानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावासों में तथा कक्षा 8वीं की बालिकाओं को निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 9 से 12) में अथवा जनजातीय कार्य विभाग/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाए। शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन सत्र 2022-23 से भारत सरकार द्वारा यू-डाइस के माध्यम से चाइल्ड वाइज ट्रेकिंग की जा रही है। सत्र 2024-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर आगामी कक्षा में कक्षोन्नति की गई है। यू-डाईस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को पेन (यूनिक कोड) आवंटित किया गया है, पेन नंबर के द्वारा बच्चे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 2023-24 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत थे और वर्तमान सत्र 2024-25 में किसी भी शाला में मैप नहीं है। ऐसे बच्चे ड्राप बाक्स में चले जाते हैं। ड्राप बाक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है। अत: जिले स्तर से ड्राप बाक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जबाबदेही सौंपी जाए। एक शिक्षक को अधिकतम 5-10 छात्रों की जवाबदेही सौंपी जाए, जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल तक पूर्ण किया जा सके। सत्र 2025-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया है। अत: पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित करते हुए उनके बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया भी अप्रैल माह से ही प्रारंभ की जाए। प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यथा पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, साइकिल इत्यादि का निर्धारण पोर्टल पर प्रविष्टि उपरांत किया जाएगा। समग्र शिक्षा पोर्टल पर डाटा अद्यतन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। उपरोक्तानुसार गतिविधियां समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।