भिण्ड, 27 जनवरी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड राजीव कुमार अयाची के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में पॉस्को एक्ट 2012 (वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015) के संबंध में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जिला न्यायाधीश भिण्ड दिनेश कुमार खटीक ने उपस्थित जनों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सो आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही, किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर, न्याययोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध भी आवाज उठाते हुए, पीडिता को सही मार्गदर्शन प्रदाय करते हुए उसकी हर संभव मद्द करनी चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उस महिला को उचित न्याय प्राप्त करने हेतु जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही उपस्थित न्यायाधीश द्वारा वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण भी किया गया तथा परिसर में मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया गया।
इसी तारतम्य में जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थिजनों को साइबर अपराधों से बचने के लिए संचार साथी पोर्टल एवं वायरस टोटल आदि के बारें में विस्तारपूर्वक बताया। जिससे वह आमजनों को भी उक्त संबंध में जागरूक कर सकें एवं शासन द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यदि किसी महिला को नहीं मिल पा रहा है तो आप तत्संबंध में आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड में प्रस्तुत कराने में जरूरतमंद महिलाओं की सहायता कर सकते हैं। नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ एवं पीएलव्ही सुभाष दुबे उपस्थित रहे।