झाबुआ, 09 अक्टूबर। अपर सत्र न्यायाधीश पेटलावद, जिला झाबुआ श्री जेसी राठौर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी दिनेश पुत्र कालू डामोर निवासी ग्राम सजेली, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 366 भादंवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना और 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 500 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पेटलावद मतलूब उर रहमान खान एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पेटलावद, प्यारेलाल चौहान ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 18 अप्रैल 2019 को पीडि़ता के पिता ने पुलिस थाना पेटलावद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि छह अप्रैल 2019 को उसके फलिये में नुक्ते का कार्यक्रम होने से उसका पूरा परिवार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री भी शामिल होने के लिए गई थी। नुक्ते का कार्यक्रम समाप्त होने पर उसके परिवार के सभी लोग वापस अपने घर आ गए, लेकिन उसकी नाबालिगा पुत्री वापस घर नहीं लौटी थी। लड़की को आस।पास सभी जगह तलाश किया गया, किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चला। नुक्ते के कार्यक्रम में ग्राम सजेली के लोग भी शामिल होने के लिए आए थे, जिसके कारण पीडि़ता के पिता को जानकारी मिली कि ग्राम सजेली के लोग भी नुक्ते में शामिल होने के लिए आए थे और पता चला कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिनेश पुत्र कालू डामोर सजेली का भगाकर ले गया है। थाना पेटलावद पुलिस ने आरोपी दिनेश के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भादंवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया एवं नाबालिगा को दस्तयाब कर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया था कि दिनेश ने उसे बोला था कि मैं तेरे साथ शादी करुंगा और अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा, ऐसे बहला फुसलाकर उसे भगाकर ले गया था और उसके साथ रोजाना बलात्कार करता रहा। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पेटलावद श्री जेसी राठौर के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पुत्र कालू डामोर निवासी ग्राम सजेली, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 366 भादंवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड और 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।