ग्वालियर, 13 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर धीरज कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी मोंटी उर्फ उपदेश रावत (रजक) को धारा 302, 307, 34 भादंवि एवं धारा 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 जुलाई 2023 की शाम 7:50 बजे सूचनाकर्ता ने बताया कि मैं और मेरी सहेली एमएलबी कॉलोनी से कोचिंग पढक़र मृतिका की गाडी से वापस घर सिकंदर कंपू आ रहे थे, जैसे ही हम स्कॉट हॉस्पीटल के पास तिलक नगर मैन रोड पर थे, तभी पीछे से एक काले रंग की मोटर साइकल जिससे तीन-चार लडके आए उनमें से एक लडका सुमित रावत एवं उसका भाई उपदेश रावत थे। उनके साथ वाले लडकों को मैं सामने आने पर पहचान लूंगी, हमारे पास आते ही सुमित रावत ने छोटा कट्टा या पिस्टल जैसे हथियार से मुझे व मृतिका को जान से मारने की नियत से दो गाली मारी, जिसकी चिंगारी मेरे हाथ पर भी लगी। मृतिका को दो गोली लगीं, जिनमें एक दाहिनी बाजू में व एक गोली छाती में लगी, जिससे मृतिका स्कूटी समेत गिर गई और खून निकल रहा था। तभी आस-पास के लोग आए तो सुमित और उपदेश रावत एवं उसके साथी भाग गए। उसके बाद एक अंकल ने ऑटो रुकवाया, मुझे और मृतिका को लेकर जेएएच पहुंचे। सुमित रावत व उपदेश रावत एवं उसके दो साथियों ने गोली मारकर मृतिका की हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मोंटी उर्फ उपदेश रावत (रजक) को न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिसे न्यायालय ने पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजा दिया है।