सागर, 13 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 323, 34 भादवि के तहत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 325, 34 में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सात मार्च 2014 को फरियादी राजधर जाटव ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आरोपीगण हरिया, मुकेश, टिक्कू द्वारा भैंस खेतों में घुसने की बात पर गालियां देकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध का घटित होना पाया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए। आहत के चिकित्सीय दस्तावेज प्राप्त किए गए। विवेचना के दौरान आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें फ्रेक्चर होना लेख किया गया, इस कारण प्रकरण में धारा 325 भादंसं का इजाफा किया गया। संपत्ति जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किए गए। तत्पश्चात अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र 23 जून 2014 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर के न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।