ग्वालियर, 29 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर की अदालत ने लपारवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी फहीम पुत्र हामिद खां निवासी मेवाती मोहल्ला, बहोड़ापुर, जिला ग्वालियर को धारा 304ए भादंवि में एक वर्ष सश्रम करावास एवं 279 भादंवि में दो माह सश्रम कारावास एवं कुल एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भितरवार राधावल्लभ शरण भारद्वाज ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 17 नवंबर 2017 फरियादी अपने घर बदनापुरा पुरानी छावनी से स्विफ्ट गाड़ी क्र. एम.पी.07 सी.बी.5025 से लोढ़ी माता जा रहे थे, जैसे ही बेलगढ़ा के आगे पहुंचे तो चालक फहीम ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चला कर सत्तार वाली पुलिया से नहर में गिरा दिया, जिससे गाड़ी सहित फरियादी व उसके परिवार के लोग नहर में गिर गए और बहने लगे तथा फरियादी का लडक़ा निखिल की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। तब फरियादी ने अपने पुत्र निखल के शव को नहर के किनारे रख कर परिवारजन के साथ थाने में रिपोर्ट लेख कराई थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बेलगढ़ा पुलिस ने अपराध क्र.70/17 धारा 304ए, 279 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को धारा 304ए, 279, भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।