नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर कुल पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 10 मार्च। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड के न्यायालय ने मिहोना थाने के प्रकरण क्र.150/2020 एसटी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तग सोनू पुत्र गुलजारी शाक्यवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम चंदावली, थाना कुठौद, जिला जालौन उप्र को धारा 376(1) भादंवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्रीमती कल्पना गुप्ता ने किया।
मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 18 अप्रैल 2019 को अभियोक्त्री के माता-पिता खेत में गए थे, उनके पड़ोस में रहने वाले शंकर के यहां विवाह था, जिसमें शंकर का रिश्तेदार अभियुक्त सोनू शाक्यवार भी सम्मिलित होने के लिए आया था। दोपहर लगभग 12 बजे अभियुक्त सोनू अभियोक्त्री के घर की दीवार कूदकर घर के अंदर आया और उसका मुंह बंद करके बोला कि यदि चिल्लाई तो जान से खत्म कर दूंगा। अभियुक्त सोनू ने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया और मोबाइल फोन से अपनी एवं अभियोक्त्री की फोटो खींचकर धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो वह फोटो वायरल कर देगा। डर एवं बदनामी के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पांच जनवरी 2020 को रात्रि में वह रो रही थी, तभी उसकी माता ने पूछा कि क्यों रो रही हो, तब उसने उन्हें पूरी घटना बताई। छह जनवरी को अभियोक्त्री ने अपने पिता, भाई के साथ थाना मिहोना में उपस्थित होकर उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई, जो अपराध क्र.02/2020 अंतर्गत धारा 452, 376, 506 भादंसंं एवं धारा-3/4 पॉक्सो अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त सोनू शाक्यभवार के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।