शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आठ आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

ग्वालियर, 27 फरवरी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपीगण पूर्व विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह, लल्ला कुशवाह, राजू कुशवाह, छोटेसिंह चौहान, राहुल कुशवाह, बॉबी कुशवाह, सुनील कुशवाह, संजू भदौरिया निवासीगण भिण्ड को धारा 353, 147 भादंवि के अपराध में छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरोठिया ने बताया कि आठ मार्च 2012 को फरियादी रबूदी सिंह द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान पूर्व विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह, लल्ला कुशवाह, राजू कुशवाह, छोटे चौहान, राहुल कुशवाह, बॉबी कुशवाह, सुनील कुशवाह, संजू भदौरिया तथा 15-20 लोगों द्वारा एकराय होकर अबकारी एक्ट की कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। आरोपीगण के विरुद्ध थाना देहात जिला भिण्ड में अपराध क्र.74/17 धारा 353, 147, 186 भादंवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत सभी आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर (एमपी/ एमएलए) न्यायालय श्री महेन्द्र सैनी द्वारा आरोपी नरेन्द्र सिंह कुशवाह, राजू कुशवाह, पुष्पेन्द्र सिंह कुशवाह, अरविन्द, छोटेसिंह व राहुल सिंह को उक्त कार्य के लिए दोषी पाया। नरेन्द्र सिंह कुशवाह, राजू कुशवाह, पुष्पेन्द्र सिंह कुशवाह, अरविन्द, छोटेसिंह व राहुल सिंह को धारा 147 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड व धारा 353 सहपठित धारा 149 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।