रेत की चोरी में प्रयोग किए गए ट्रेक्टर के चालकों को छह-छह माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 27 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी ने के न्यायालय ने रेत की चोरी में प्रयोग किए गए ट्रेक्टर के चालक आरोपीगण राजेन्द्र गुर्जर, परशुराम बघेल, नारायण सिंह गुर्जर, राकेश सिंह व नीतेश उर्फ लालू को धारा 379 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरीठिया ने बताया कि चार सितंबर 2022 को पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को सचिन तेंदुलकर रोड पर सूचना मिली की रेत का अवैध उत्खनन कर चोरी से लाए गए ट्रेक्टर-ट्रॉली हरिखेड़ा गांव के पास हुरावली रोड पर खड़े हैं। मौके पर पुलिस द्वारा ट्रेक्टर-ट्रॉली महिन्द्रा 265 डीआई क्र. एम.पी.07 एच.2998, ट्रेक्टर ट्रॉली महिन्द्रा 575 क्र. एम.पी.07 ए.बी.1499, स्वराज 735 क्र. एम.पी.07 ए.बी.5764, आयशर 485 ट्रेक्टर क्र. एम.पी.07 ए.ए.9210 को मौके से पकड़ा। उक्त ट्रेक्टर-ट्रॉली में अवैध रूप से लाई गई रेत भरी थी। मौके से आरोपीगण भाग गए। पुलिस ने उक्त ट्रेक्टर व रेत को जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 379, 414 भादंवि एवं धारा 4/21 खनिज अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया। संपूर्ण विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में भी लेख किया है कि अभियुक्तगण द्वारा रेत के संबंध में अर्थदण्ड की राशि जमा कर अपराध का शमन कर लिया है। आरोपीगण राजेन्द्र गुर्जर, परशुराम बघेल, नारायण सिंह गुर्जर, राकेश सिंह व नीतेश उर्फ लालू को धारा 379 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।