सागर, 25 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रंखला न्यायालय शाहगढ़, जिला सागर सुश्री प्रिया गुप्ता के न्यायालय ने महिला के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी संजू साहू निवासी अंतर्गत थाना शाहगढ़ को धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। उक्त मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता/ शिकायतकर्ता ने थाना शाहगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि कुछ समय पहले से उसने अभियुक्त संजू साहू से उधार में सब्जी लेकर अलग से डलिया लगाकर सब्जी बेचती रही है और शाम को सब्जी बिक जाने पर उसके रुपए दे देती थी, इस प्रकार उस पर अभियुक्त संजू के 2800 रुपए उधार हो गए थे, जिसमें से अभियोक्त्री के पति ने 800 रुपए संजू के पिता को एवं दोबारा उसके पति ने दो हजार रुपए अभियुक्त संजू को दे दिए थे। घटना 24 जून 2016 की शाम सात बजे पीडि़ता सब्जी की डलिया तख्त पर लगाए बैठी थी तो अभियुक्त संजू सब्जी की डलिया नहीं लगाने देना चाहता था और किसी तरह पीडि़ता को वहां से भगाना एवं बदनाम करना चाहता था, अभियुक्त ने पीडि़ता से कहा कि अभी पूरे रुपए नहीं चुके हैं तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे साथ गलत काम करेंगे, उसी से हमारा रुपया वसूल हो जाएगा और पीडि़ता का हाथ पकड़ कर खींचने लगा, तो पीडि़ता के मना करने पर गाली देते हुए जीप में बैठने को बोलने लगा, फिर उसी समय अभियुक्त संजू बुरी नीयत से बेईज्जती करने के आशय से उसके साथ छेडख़ानी करने लगा, जिससे वहां भीड़ लग गई थी। दो-तीन लड़के अभियुक्त संजू के साथ थे, उन्होंने संजू को पकड़कर जीप में बैठा लिया। जाते समय अभियुक्त संजू बोला कि यदि रिपोर्ट करोगी तो यहां नहीं रह पाओगी और गांव जाकर घर में आग लगा देंगे। अभियुक्त संजू ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना मे ंलिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 354, 354(क), 506 भाग-2 का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रंखला न्यायालय शाहगढ़, जिला सागर सुश्री प्रिया गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।