रायसेन, 24 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी शेरसिंह पुत्र बानेसिंह राजपूत उम्र 46 वर्ष निवासी पुवाडला हप्पा, थाना क्षिप्रा, जिला इन्दौर को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 304ए भादंसं में दो वर्ष सश्रम कारावास, 338 भादंसं में छह माह सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आहत अजय सिंह ने शासकीय अस्पताल उदयपुरा में इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि वह ग्राम बण्डा जिला सागर में रहता है एवं ड्रायवरी करता है। तीन जुलाई 2016 को दोपहर करीब तीन बजे मंगलम ट्रांसपोर्ट दमोह का ट्रक क्र. एम.पी.20 एच.बी. 7245 से वह एवं सुरेन्द्र सिंह राजपूत चला रहा था। चार जुलाई 2016 को रात्रि 12:15 बजे एनएच-12 रोड पर बिजली पावर हाउस के सामने पहुंचे थे कि सामने से आईशर 1110 क्र. एम.पी.09 जी.जी.3592 का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया व उनके ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे ड्रायवर सुरेन्द्र ट्रक के अंदर ही फंस गए व चोटे आने से वह खत्म हो गए तथा फरियादी को दांए पैर के घुटने के पास एवं पंजे पर तथा बांए पैर के घुटने के पास तथा दाएं हाथ के कलाई पर बांए हाथ की कोहनी पर चोट आई है। उसे 100 डायल वाहन से इलाज कराने उदयपुरा अस्पताल लेकर आए व भर्ती किया है। उक्त सूचना से देहाती नालसी लेख की गई एवं आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अपराध क्र.196/2016 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं अपराध अन्वेषण में लिया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।