रायसेन, 09 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला रायसेन श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने पारित निर्णय में छुरी के हमला करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण बृजेश उर्फ बृजा गौर उम्र 28 वर्ष, राकेश उर्फ सड्डू गौर उम्र करीब 25 वर्ष पुत्रगण कालूराम गौर निवासी ग्राम एवं थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन को धारा 324/34 भादंसं में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड तथा अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(1ए) के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रायसेन धनीराम विश्वकर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी कुलदीप पुत्र रामगोपाल खत्री उम्र करीब 30 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला, सुल्तानपुर, जिला रायसेन ने थाना सुल्तानपुर में 20 जनवरी 2018 को रात करीब 8:10 बजे इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि मैं छोटू श्रीवास्तव की दुकान के पास था, तभी आरोपी राकेश गौर एवं बिरजा गौर आए और गालियां देने लगे एवं बोले खटीक तुझे अभी सही कर देते हैं। फरियादी व भागमल ने गालियां देने से मना किया, फिर भी जुआं पकड़वाने की बात को बोलते हुए बिरजा ने पकड़ा व राकेश ने फरियादी कुलदीप को जान से मारने की नियत से छुरी से मारी, जिससे फरियादी को दाहिने पुट्ठे पर, सीने के पास दाहिनी तरफ चोट लगी। आरोपी बिरजा के मारने से कमर पर व दाहिने हाथ की अंगुलियों पर चोट लगी। फरियादी को भागमल एवं अंकित गौर ने बीचबचाव किया, आरोपीगण को पकड़ा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सुल्तानपुर पर अपराध क्र.18/2018 धारा 307, 294, 34 भादंवि पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।