सागर, 09 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बंडा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने गाली गलौच एवं डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी कमलेश सौर को दोषी करार देते हुए धारा 323 भादंवि के तहत तीन माह का सश्रम करावास एवं 500 रुपए जुर्माना तथा धारा 325 भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 29 जनवरी 2015 को फरियादी देवकीनंदन पुत्र कंछेदी सौर निवासी-बरायठा बस स्टेण्ड बण्डा ने थाना आकर आरोपी कमलेश सौर के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर जा रहा था, तभी बरायठा तिराहा के पास कमलेश मिला और कहने लगा कि वह उसके घर पैसे मांगने क्यों गया था और गाली देने लगा, गाली देने से मना करने पर हाथ में लिए डण्डे से मारपीट करने लगा, हल्ला सुनकर उसकी पत्नी चंदा बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपी ने डण्डे से मारपीट की। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। थाना बण्डा पुलिस ने धारा 294, 323, 325, 34, 506 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 323 भादंवि के तहत तीन माह का सश्रम करावास एवं 500 रुपए जुर्माना तथा धारा 325 भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।