पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति बैठकों में नहीं होंगे शामिल

जिला दण्डाधिकारी ने किया आदेश जारी

भिण्ड, 21 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर विभिन्न बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधिों के अलावा उनका अन्य कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित नहीं होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश में कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर विभिन्न बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपस्थित न होकर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उक्त बैठकों में उपस्थित होकर भाग लिया जाना वर्जित है। यदि निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, सरपंच व पंच सदस्यों आदि के स्थान पर उनके परिजन अथवा अन्य व्यक्ति शासकीय बैठकों में भाग लेते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम विरुद्ध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/ जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय विधिवत प्रारंभ करें।