न्यायालय ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
भोपाल, 15 मार्च। तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल श्री विनोद कुमार पाटीदार के न्यायालय ने फॉर्चून सिगनेचर बावडिय़ा कलां शाहपुरा निवासी आरोपी अनिरुद्ध पुत्र सिद्धार्थ भट्टाचार्य को शराब के नशे में कार चलाकर दो लोगों की मृत्य कारित करने के जुर्म में धारा 304 भाग 2 भादंसं तथा धारा 185 मोटर यान अधिनियम में पांच साल की सजा एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव ने की।
जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि 19 सितंबर 2019 को चार बजे के लगभग अमरनाथ रोड पर सागर ग्रीन हिल्स के पास कोलार रोड, थाना कोलार रोड भोपाल पर आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा नशे की हालत में चार पहिया वाहन हौंडा सिटी कार क्र. एम.एच.04 सी.जे.7429 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक कार चला कर सामने से आ रही मोटर साइकिल क्र. एम.पी.04 क्यू.एन. 1513 से जा रहे कि लड़का एवं लड़की को टक्कर मार दी, जिससे उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और कार भी टकराकर बाइक पर गिर गई थी, जिससे अजय की मौके पर एवं लड़की रोशनी की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।