चाकू मारने वाले आरोपी को छह माह की सजा

शाजापुर, 15 मार्च। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शाजापुर के न्यायालय ने चाकू मारने वाले आरोपी बादाम सिंह देवगिरी निवासी स्टेडियम के पास दुपाड़ा रोड शाजापुर को धारा 324 भादंसं में छह माह कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंसं में तीन माह कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर अजय शंकर ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने बताया कि 17 मई 2017 को शाम करीब सात बजे फरियादी रमेश जब बंटी सेठ के बगीचे में मजदूरी कर रहा था, उसी समय आरोपी बादाम सिंह आया और फरियादी से बोला जो उधार रुपए लिए थे वह वापिस दो, फरियादी ने रुपए धीरे-धीरे वापिस करने की बात कहीं। इसी बात पर से आरोपी द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां दी और उसका गिरवान पकड़ कर झकझोर दिया। फरियादी की लड़की तेजू बचाने आई तो उसे भी गालियां दी एवं चाकू की मारी, उसकी दोनों हाथों की कलाईयों में चोट लगी। फरियादी की पत्नी बचाने आई तो उससे भी धक्का मुक्की की, जिससे उसको गिरने से चोट आ गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर की, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना कोतवाली शाजापुर पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।